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September 24, 2025 11:45 am

सरकार ने दिया UPS से NPS में जाने का ऑप्शन……’पेंशन में बड़ा बदलाव!

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केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को UPS से NPS में स्विच करने का एक मौका दिया जाएगा. इससे उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपने मन से पेंशन स्कीम को चुनने के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिनके बारे में आइए जानते हैं.

सरकार ने यूपीएस पेंशन अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए NPS में जाने का मौका दिया है. जो कि एक बार ही स्विच कर सकते हैं और एक दिशा में कर सकते हैं. UPS वाले कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के ठीक एक साल पहले तक NPS में स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा जो वीआरएस ले रहे हैं तो उन्हें उसके 3 महीने पहले तक इस ऑप्शन का चुनाव करना होगा.

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स्विच करने का क्या होगा असर

जो कर्मचारी यूपीएस से NPS में स्विच करेंगे उनको UPS की गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी. सरकार का अतिरिक्त 4% योगदान NPS के अकाउंट में ऐड किया जाएगा. साथ ही, इसके बाद कर्मचारी को NPS के नियमों के तहत ही पैसा मिलेगा. बाकी, PFRDA (Exit & Withdrawal under NPS) रेगुलेशंस 2015 लागू होंगे. वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह निर्देश भी दिया है कि वह इसके बारे में अपने कर्मचारियों को सूचना दे दें, जिससे वह अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से सही फैसला ले सकें.

कौन नहीं कर पाएंगे UPS से NPS में स्विच

यूपीएस से एनपीएस में सभी कर्मचारी नहीं स्विच कर पाएंगे इसके लिए भी मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है. जो कर्मचारी बर्खास्त हो गए हैं, जिन पर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे. साथ ही जो समय के भीतर स्विच नहीं करते हैं उनके लिए भी रास्ते बंद हो जाएंगे. स्विच न करने पर कर्मचारी डिफॉल्ट तौर पर यूपीएस में बने रहेंगे.

क्यों हुआ यह फैसला?

केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से पेंशन सिस्टम थोड़ा आसान और फ्लेक्सिबल हो जाएगा. वित्त मंत्री ने हाल में संसद को बताया था कि UPS के तहत 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,978 दावों का निपटान कर भुगतान किया जा चुका है. वर्तमान में 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र हैं.

Seema Reporter
Author: Seema Reporter

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