ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी. मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से भले ही किसी तरह का फैसला नहीं किया गया है लेकिन एक और मामले में पेंशनर्स को राहत मिली है. लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे.
देशभर में किसी भी ब्रांच से ले सकेंगे अपनी पेंशन
लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से बयान में कहा गया कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वह ईपीएफओ (EPFO) के शीर्ष फैसला लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के चेयरपर्सन भी हैं. बयान के अनुसार, सीपीपीएस से देशभर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिये पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा. मंत्री ने कहा, ‘सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में बढ़ते कदम हैं. इसके तहत पेंशनर देश में कहीं भी, किसी भी बैंक या ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे.’
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रिटायरमेंट के बाद होम टाउन जाने वालों के लिये बड़ी सहूलियत
उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ (EPFO) को अपने मेंबर और पेंशनर्स की जरूरत को सही ढंग से पूरा करने के लिए ज्यादा मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास की दिशा में अहम कदम है. सीपीपीएस से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस-95 पेंशनर को फायदा होने की उम्मीद है. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करने की जरूरत के बिना देशभर में पेंशन का बेरोकटोक डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नए सिस्टम से ऐसे पेंशनर्स के लिए बड़ी सहूलियत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं.
वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं होगी
इस सर्विस को 1 जनवरी, 2025 से ईपीएफओ की चल रही सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा. अगले चरण में सीपीपीएस बेस्ड एबीपीएस में बदलाव आएगा. मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नए सिस्टम से मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से अहम बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक रीजनल ऑफिस को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग करार करने पड़ते थे. इसमें कहा गया है कि अब पेंशनर्स को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही पेमेंट जारी होते ही तुरंत जमा कर दिया जाएगा.