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September 1, 2025 12:47 pm

JDA: जोन-13 व जोन-01 में अवैध निर्माण पर प्रवर्तन कार्रवाई

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1. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड, चिताणु रोड़, पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 13 दुकानें+ बेसमेन्ट, कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 01.04.2025 को उक्त अवैध भूखण्ड के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से शटरों पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

2. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड़ निम्स के पास, चिताणु रोड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ग्राउण्ड+प्रथम मंजिला पीजी हाऊस के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 01.04.2025 को उक्त अवैध भूखण्ड के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

3. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड़ निम्स के पास, चिताणु रोड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 04 दुकानें+ पीजी हाऊस के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 01.04.2025 को उक्त अवैध भूखण्ड के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से गेट व शटरों पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

4. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड, गुणावता रोड़ पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 03 मंजिला हॉटल के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 01.04.2025 को उक्त अवैध भूखण्ड के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से गेट पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

5. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड़, निम्स डेन्टल हॉस्पिटल के पास व्यवसायिक प्रयोजनार्थ जी+प्रथम+द्वितीय मंजिला पीजी हाऊस के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक    01.04.2025 को उक्त अवैध भूखण्ड के प्रवेष द्वारों, खिडकियों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

6. जोन-01 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नारायण सिंह सर्किल व इसके आस-पास रोड़ सीमा पर अस्थाई रूप से कब्जा-अतिक्रमण कर 30 स्थानों पर लगाये गये थड़ी, ठेलें, साईन बोर्ड, इत्यादि को आज जोन-01 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 01 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

Sanjeevni Today
Author: Sanjeevni Today

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