दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Arrest) की जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका सर्वोच्च अदालत से वापस ले ली है. अब वह पहले निचली अदाल में अपनी मांग रखेंगे, उसके बाद में वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Hearing) का रुख करेंगे. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जानकारी जस्टिस संजीव खन्ना को दी. केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस मामले में वह अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे. उन्होंने कहा कि रिमांड सुनवाई से मामला क्लैश हो रहा है, इसीलिए वह पहले निचली अदालत में केस रखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे.
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अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय लोअर कोर्ट जाएंगे केजरीवाल
पहले खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. जैसे ही सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ बैठी तो केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया था. हालांकि अब अरविंद केजरीवाल ने सप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. अब वह सबसे पहले निचली अदालत का रुख करेंगे.
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
राउज एवेव्यू कोर्ट में फिजिकली पेश होंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा. उनकी पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से नहीं होगी. आम आदमी की तरह ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी कोर्ट ले जाया जाएगा. आप कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट क्लियर होने के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर जाएगी. उनके काफिले के साथ दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारी मौजूद रहेंगे.
ED ने किया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार
ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची थी और सर्च वारंट के आधार पर जांच एजेंसी ने सीएम हाउस की तलाशी ली थी. ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और इसके बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और AAP नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल को ईडी ने 9 समन जारी किए थे, लेकिन वह एक भी बार ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.