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April 24, 2025 3:21 pm

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मामला CJI बेंच को किया ट्रांसफर…….’सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका में फैसले को टाला….

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा की 2011 में भूमि अधिसूचना रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला टाल दिया. कोर्ट ने पाया कि इसमें कुछ कानूनी सवाल उठाए गए हैं, जिन पर पहले से ही एक बड़ी बेंच की ओर से विचार किया जाना तय था. येदियुरप्पा के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच आज इस बात पर अपना फैसला सुनाने वाली थी कि क्या यह मामला कानूनी रूप से टिक सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि येदियुरप्पा की याचिका अन्य समान मामलों के साथ रजिस्ट्रार जनरल को CJI की पीठ के समक्ष रखना चाहिए. आप सभी ने इस मामले पर विस्तार से बहस की. हमने मुद्दे तैयार किए. जब ​​हम काम शुरू करने वाले थे तो हमें पता चला कि 16 अप्रैल 2024 को समन्वय पीठ द्वारा पारित एक और आदेश था, शमीन खान बनाम देबाशीष चक्रवर्ती और अन्य.

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याचिकाओं को संदर्भित मामले से जोड़ना उचित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में भी हमने मुद्दे तैयार किए हैं, हमने उल्लेख किया है कि हमें इस न्यायालय का एक और आदेश मिला है. हम इस याचिका को उन मामलों से जोड़ना उचित समझते हैं. रजिस्ट्रार जनरल को इसे CJI की पीठ के समक्ष रखना चाहिए.

चूंकि एक दूसरे लंबित मामले में पहले से ही इसी तरह के कानूनी सवाल उठाए गए थे, जिन्हें एक बड़ी पीठ को भेजा गया था, इसलिए खंडपीठ ने येदियुरप्पा की याचिका को उस मामले के साथ जोड़ दिया. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के हित में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अंतर्निहित मुद्दे पर फैसला लेने में आगे बढ़ने से परहेज किया है, जो एक बड़ी पीठ के संदर्भ में है. हम इन याचिकाओं को संदर्भित मामले के साथ जोड़ना उचित समझते हैं.

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को फिर से बहाल करने को चुनौती दी है. यह मामला पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी और कर्नाटक उद्योग मित्र के पूर्व प्रबंध निदेशक शिवास्वामी केएस को भी अभियुक्त बनाते हुए भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़ा है.

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