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August 24, 2025 11:33 pm

Budget 2025 Insight and Income Tax: तब भी नहीं लगेगा कोई इनकम टैक्स…….’12 नहीं अगर 14 लाख से ज्यादा है आपकी CTC

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Budget 2025 Insight and Income Tax: देश में जहां एक तरफ नया इनकम टैक्स कानून लाने पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बजट 2025 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया है. फिर भी इसके कई अलग-अलग कैलकुलेशन सामने आए हैं. ऐसे में सैलरीड लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि कि अगर उनका सैलरी पैकेज 14 लाख रुपए से ज्यादा है, तब भी उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी.

नौकरी में कंपनियां एम्प्लॉइज को CTC ऑफर करती हैं. इसमें आपकी सैलरी के अलावा कंपनी आपके ऊपर जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी इत्यादि पर जो खर्च करती हैं, उसे आपके सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) में शामिल कर लेती हैं. इस तरह आपका टोटल सैलरी पैकेज सामने आता है.

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ऐसे कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स

अगर आपको ये जानना है कि आपका इनकम टैक्स मैक्सिमम कैसे बचेगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सीटीसी में कंपनी ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन करती है, वो आपकी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत होता है. आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल सैलरी के करीब 50 प्रतिशत के बराबर होती है.

ऐसे में मान लेते हैं कि आपकी सीटीसी 14 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा करीब 14.65 लाख रुपए है. इसमें आपके ईपीएफओ में कंपनी के 12 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन 87,900 रुपए के आसपास बनेगा. इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता है. इसी के साथ अगर आपकी कंपनी ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी ऑफर किया है, तो ये आपकी बेसिक सैलरी के 14 प्रतिशत के बराबर होगा. इस तरह आपकी 1.02 लाख रुपए की ये इनकम भी हर साल टैक्स फ्री हो जाएगी.

साथ ही सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा. इन सब क्लेम और डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 11.99 लाख रुपए रह जाएगी. इतनी इनकम पर आपको आयकर कानून की धारा-87A के तहत टैक्स रिबेट मिलेगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी.

बदलने वाला है इनकम टैक्स कानून

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी ऐलान किया था कि देश में जल्द एक नया इनकम टैक्स कानून लाया जाएगा. ये सरकार की पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है. देश में इनकम टैक्स कानून को सरल और नया बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नया आयकर विधेयक सरकार इसी बजट सत्र में लाने वाली है. सरकार का मकसद इनकम टैक्स कानून को आसान बनाना है.

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