पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की कम नहीं हो रही मुश्किलें, इमरान खान के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानत

नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। बुधवार को जारी गैर जमानती वारंट महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के मामले में जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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जानकारी के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान खान के वकील द्वारा उनके व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं, जज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पूर्व पीएम इमरान खान को 18 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाए।
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13 मार्च को मिला था आदेश
गौरतलब है कि 24 मार्च को मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। तब अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री से 29 मार्च यानी आज होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था बावजूद इसके इमरान खान गैरहाजिर रहे। उससे पहले 13 मार्च को जज राणा मुजाहिद ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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एक साल पुराना है मामला
ये पूरा मामला अगस्त 2022 का है। जब एक भाषण के दौरान इमरान खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग किया था। बाद में इस मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आतंकवाद के आरोप हटा दिए गए हैं।
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