'इमरान खान का निकाह बुशरा बीबी के साथ अवैध था', अदालत को मुफ्ती ने बताई शादी की सच्चाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी के निकाह को लेकर एक मौलवी ने बड़ा खुलासा किया है। मौलवी ने अदालत को बताया कि दोनों का निकाह इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक नहीं हुआ था।
नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह कराने वाले एक मौलवी ने कहा है कि यह शादी इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि 2018 में इमरान और बुशरा का निकाह करवाने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने कहा कि यह निकाह बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुआ था।
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क्या होती है इद्दत?
इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के तलाक़ या उसके पति की मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा अवधि को इद्दत कहा जाता है। इद्दत पति की मृत्यु के बाद के चार माह 10 दिन की अवधि होती है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंसी के दौरान विधवा हो जाती है तो तब इद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक चलती है। इस्लाम में इसका पालन करना महिला के लिए अनिवार्य बताया गया है। इस अवधि के दौरान तलाकशुदा या विधवा महिला किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है।
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शादी को कोर्ट में दी गई है चुनौती
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में हाल ही में एक अदालत की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान और बुशरा के बीच शादी से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई। इस दौरान मौलवी मुफ्ती सईद ने इद्दत को लेकर यह खुलासा किया।इमरान और बुशरा के कथित गैर-इस्लामी विवाह को मुहम्मद हनीफ द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नसर मिनुल्लाह बलूच ने की।
सईद एक मदरसा के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने खान के साथ सकारात्मक संबंध रखने और उसकी कोर कमेटी का हिस्सा होने का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इमरान उन्हें 2018 में दंपति के निकाह को अंजाम देने के लिए लाहौर के डीएचए ले गए थे। उनके अनुसार, बुशरा की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शादी के लिए शरिया की सभी शर्तों को पूरा किया गया है और वह और खान शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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पूरी नहीं हुई थी इद्दत की अवधि
सईद ने कहा कि उसने महिला के आश्वासन पर एक जनवरी 2018 को दोनों का निकाह करा दिया गया। शादी के बाद यह जोड़ा इस्लामाबाद में साथ रहने लगा। हालांकि, खान ने फरवरी 2018 में उनसे फिर से संपर्क किया और उनसे निकाह को फिर से आयोजित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके निकाह के समय, बुशरा की इद्दत की अवधि पूरी नहीं हुई थी। इसलिए, खान ने अपना पहला निकाह शरिया के अनुसार नहीं माना।
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पीएम बनने के लिए की थी शादी
सईद ने दावा किया कि खान और बुशरा स्थिति को जानते हैं और उसी के अनुसार निकाह की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान ने तब माना था कि कि बुशरा से शादी करने के बाद ही वह प्रधानमंत्री बनेंगे। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
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क्रिकेटर से नेता बने खान अगस्त 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और अप्रैल 2022 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। खान एकमात्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संसद में अविश्वास मत से हटाया गया।
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