Morbi Bridge Accident: मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा ग्रुप के एमडी ने कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस केस में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
Morbi Bridge Accident: मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा ग्रुप के एमडी ने कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

गांधीनगर। मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के MD जयसुख पटेल ने मंगलवार को मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस केस में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें ब्रिज गिरने के मामले में जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 24 जनवरी को गुजरात के एक कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। आपको बता दे, 30 अक्टूबर 2022 को हुए मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी।

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मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गुजरात पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ओरेवा ग्रुप के चार कर्मचारी शामिल हैं। जयसुख पटेल का नाम FIR में भी आरोपी के रूप में दर्ज है। जयसुख ने 20 जनवरी को मोरबी की सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। 

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हाईकोर्ट ने पिछले महीने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुए नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। अजंता कंपनी ने पुल की मरम्मत के लिए देवप्रकाश सॉल्यूशंस के साथ अनुबंध किया था।

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इससे पहले मोरबी के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एमजे खान ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस की FIR में पटेल का नाम नहीं था। जांच के बाद 10वें आरोपी के रूप में पटेल का नाम जोड़ा गया। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख ने मारे गए लोगों के परिजन को मुआवजा देने की इच्छा जताई थी। पटेल ने कोर्ट से कहा था कि वह हादसे से दुखी हैं और घायलों को खुद मुआवजा देना चाहते हैं। इस बात पर कोर्ट ने कहा था वो अपने ऊपर लगे आरोपों से बच नहीं सकते।

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