मनीष सिसोदिया की बढ़ी रिमांड, CBI की लिस्ट तैयार, ये 4 सवाल पूछे जाएंगे AAP नेता से 

 
maneesh sisodiya

दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए AAP नेता मनीष सिसोदिया की 5 दिन की सीबीआई हिरासत शनिवार को खत्म हो गई है। उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दो दिन की रिमांड अवधि और बढ़ा दी गई है। सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में आबकारी नीति के मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम लगातार पांच दिन से पूछताछ कर रही है। शनिवार को कोर्ट ने रिमांड कस्टडी को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में जांच एजेंसी के सामने सिसोदिया से उन सवालों के जवाब जानने की चुनौती है, जिनके आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की हुई है। सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी।

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सीबीआई की शीर्ष सोर्स के मुताबिक, जांच एजेंसी ने उन आरोपियों/व्यक्तियों की सूची तैयार की है, जिनको सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ की जानी है। इनका सिसोदिया से आमना-सामना कराया जाएगा और सवाल किए जाएंगे। ऐसे में रविवार को टकराव होने की संभावना है।

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सिसोदिया के लिए क्या पूछताछ की जाएगी...

  1. विशेषज्ञ समिति की सिफारिश वाली फाइल अभी भी गायब है। इस फाइल में देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की कानूनी राय भी थी। सीबीआई उस फाइल का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसे पूर्व आबकारी आयुक्त ने रखा था।
  2. आबकारी नीति का अंतिम मसौदा मनीष सिसोदिया के आवास पर 18/19 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में टाइप किया गया था। इस मसौदे की सिफारिश में 12% का लाभ मार्जिन था।
  3. मसौदा सिफारिश के अंतिम चरण (15 मार्च 2021 - 20 मार्च 2021) के दौरान अन्य आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली, शरथ रेड्डी दिल्ली में रह रहे थे। एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट साउथ ग्रुप के साथ शेयर किया गया था।
  4. पांच आईफोन उस समय नष्ट हो गए, जब मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट सीएम, एलजी और सीबीआई को शेयर की थी।

बताते चलें कि मनीष सिसोदिया का अब तक उनके तत्कालीन सचिव और तत्कालीन आबकारी आयुक्त से आमना-सामना होता रहा है। मामले में सिसोदिया का दो अन्य गवाहों से आमना-सामना कराया जाएगा। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं और टालमटोल करने वाले जवाब दे रहे हैं। फिलहाल, अब तक समय की कमी के कारण आमने-सामने बैठाकर पूछताछ नहीं हो सकी है। इसके अलावा, मामले में आबकारी नीति तैयार करने के संबंध में तैयार किए गए कैबिनेट नोट की लापता फाइल का पता लगाने की भी जरूरत हो सकती है।

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दो दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई
इससे पहले शनिवार को सिसोदिया की कस्टडी की अवधि पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दो दिन की रिमांड अवधि और बढ़ा दी है। सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं।

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'हिरासत में रखने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा'
सिसोदिया ने जमानत याचिका में आगे कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। साथ ही कहा कि इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया ने दावा किया है कि उनके पास दिल्ली के डिप्टी सीएम का महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और समाज में उनकी गहरी प्रतिष्ठा है। वहीं, उनके वकील कह रहे हैं कि याचिका की कॉपी सुनवाई तक शेयर नहीं की जाएगी।

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सिसोदिया की 26 फरवरी को हुई गिरफ्तारी
दरअसल, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। सिसोदिया ने CBI की गिरफ्तारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको पहले दिल्ली HC जाना चाहिए। जोर देकर कहा था कि जमानत के लिए सीधे-सीधे सर्वोच्च अदालत में पहुंच जाना गलत परंपरा है।

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