Jiah Khan Death Case: सीबीआई और पुलिस ने सबूतों के साथ खिलवाड़ किया हैं बोली जिया खान की माँ राबिया खान

अभिनेता सूरज पंचोली को अभिनेत्री जिया खान के मामले में उकसाने के आरोप से बरी कर दिया।
 
Jiah Khan Death Case: सीबीआई और पुलिस ने सबूतों के साथ खिलवाड़ किया हैं बोली जिया खान की माँ राबिया खान

मुंबई। दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने सीबीआई, जुहू पुलिस और अन्य एजेंसियों को जांच से छेड़छाड़ करने और सबूतों को खराब करने के लिए आड़े हाथों लिया हैं, जिसके चलते सूरज पंचोली को कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है।

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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सूरज पंचोली को अभिनेत्री जिया खान के मामले में उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। अभिनेत्री का 2013 में निधन हो गया था।

फैसले के बाद जिया की मां राबिया खान ने मीडिया से बात की और कहा, "मेरी बेटी को मार दिया गया और अब उसे उकसाने केस को भी खत्म कर दिया, लेकिन हत्या के मामले को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दायर की हैं, मुझे पता है कि मेरे बच्ची की जान ले ली गई है, एजेंसी ने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है कि वह अदालत के सामने कोई सबूत पेश न करे, किसी एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं हैं, तो उन्होंने केस कैसे बनाया"

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"मैं निराश नहीं हूं, मैं दोनों एजेंसियों, सीबीआई और एनसी से निराश हूं, दोनों एजेंसियों ने मेरी बेटियों की हत्या के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया, दोनों एजेंसियों ने हर चीज पर आंख मूंदने की कोशिश की। मैंने सबूत इक्क्ठे किये, मैंने उनके सामने पेश किया, उनके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि अदालत ने भी कहा, इस महिला ने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वे इसे पचा नहीं पाए”

"मैंने कई बार कहा है, सीबीआई जांच एक दिखावा है, यह उचित नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, वे अपना काम नहीं करना चाहते, मैं सबूत लेकर आती हूँ, मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट दी, मैंने उन्हें 3-4 विशेषज्ञों से रिपोर्ट भी दिलवाई, सच कहूं तो सारे सबूत कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, जो असली फ़ोन था, उसे बदला गया, जिस दुप्पट्टे से हत्या हुई, दुपट्टा वैसा नहीं था, कुछ भी पहले जैसा नहीं था, तो ये क्या बकवास कर रहे थे? मुझे यकीन है कि जुहू पुलिस ने सीबीआई को कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यह सीबीआई का कर्तव्य था कि वह जड़ तक जाए और जुहू पुलिस से सब कुछ हासिल करे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभाया।" राबिया ने कहा।

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जिया खान के मामले में सूरज को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जिया की जमानत के बाद, जिया की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2015 में एक चार्जशीट दायर की जिसमें उन्होंने सूरज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

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