IAF के जनरल कोर्ट मार्शल ने दिया आदेश, ग्रुप कैप्टन को करें बर्खास्त, जानिए क्या है वजह...

नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स के जनरल कोर्ट मार्शल ने इंडियन एयर फोर्स (IAF) के ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। वे जम्मू कश्मीर के बडगाम में अपने ही Mi17 V5 हेलिकॉप्टर को निशाना बनाकर मार गिराने के आरोप में दोषी पाए गए हैं।
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दरअसल, इस हमले में 27 फरवरी 2019 को छह वायु सेना कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। उस समय ग्रुप कैप्टन चौधरी श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) थे। IAF की अपनी ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने हेलिकॉप्टर को उस समय निशाना बनाया जब हेलिकॉप्टर वापस श्रीनगर आ रहा था। इस दिन भारतीय और पाकिस्तानी वायु सेना के बीच हवाई लड़ाई चल रही थी। इस मामले में पहले कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने जांच की थी। इसके बाद ही एयरफोर्स जनरल कोर्ट मार्शल गठित किया गया।
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ये मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ही IAF जनरल कोर्ट ऑफ मार्शल के आदेश को लागू कर सकती है। एयरफोर्स चीफ के आदेश के बाद IAF इस आदेश को लागू करेगी। यह घटना 14 फरवरी, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था। बालाकोट में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे।
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