Howrah Violence: रामनवमी हिंसा पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, दो दिन के अंदर तलब की रिपोर्ट

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान हुई झड़पों पर बुधवार (5 अप्रैल) तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।
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राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पुलिस को सीसीटीवी जमा करने का निर्देश दिया। अब तक की गई गिरफ्तारियों पर एक रिपोर्ट के साथ फुटेज और अन्य दृश्य।
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सूत्रों ने कहा कि अदालत ने महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी से यह भी पूछा कि रामनवमी के जुलूस को अनुमति क्यों दी गई जब उसी क्षेत्र में पहले भी परेशानी हुई थी। सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर कर हिंसा की कथित घटनाओं की एनआईए जांच की मांग की थी गुरुवार को हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में।
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उन्होंने राज्य पुलिस पर शांति बहाल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की भी मांग की। पिछले शुक्रवार को हावड़ा के शिबपुर इलाके में ताजा हिंसा की सूचना मिली थी। उत्तरी दिनाजपुर जिले के डालखोला में भी हिंसा की ऐसी ही घटनाएं हुईं।
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