दिल्ली आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका, अदालत ने न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई 

संघीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच "घोटाले" से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण में है। 
दिल्ली आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका, अदालत ने न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई 

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने जांच एजेंसी की प्रार्थना के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। 

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संघीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच "घोटाले" से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण में है। सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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न्यायाधीश नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि जांच के इस चरण में अदालत सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि उनकी रिहाई से चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और प्रगति में भी गंभीर बाधा आएगी। 

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जांच एजेंसी द्वारा अब तक एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि सह-आरोपी विजय नायर के माध्यम से आवेदक 'साउथ लॉबी' के संपर्क में था और उनके लिए एक अनुकूल नीति तैयार करना हर कीमत पर सुनिश्चित किया जा रहा था और एक कार्टेल बनाया गया था। पसंदीदा निर्माताओं के कुछ शराब ब्रांडों की बिक्री में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए गठन की अनुमति दी गई थी और इसे नीति के बहुत ही उद्देश्यों के विरुद्ध करने की अनुमति दी गई थी।

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