Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, CBI जांच और गिरफ्तारी को दी चुनौती, आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई आज दोपहर 3.30 बजे होगी।
विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659
दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति की कथित अनियमितता के आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाते हुए इस कार्रवाई के विरोध में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
Delhi Excise policy case | Delhi Deputy CM Manish Sisodia moves Supreme Court challenging his arrest, plea likely to be mentioned in SC today seeking urgent hearing on his plea.
— ANI (@ANI) February 28, 2023
(File photo) pic.twitter.com/QZQD7ptGIT
यह खबर भी पढ़ें: 2 बच्चों के साथ छोड़ दो शहर, 12 लाख रुपये मिलेंगे, इस देश में शुरू हुई स्कीम
सीबीआई ने नई सिरे से शुरू की पूछताछ
उधर मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ शुरू हो गई है। सीबीआई ने सिसोदिया के लिए एक लंबी सवालों की फेहरिस्त तैयार की है। ये पहली बार है जब गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने एक बार फिर से नए सिरे से पूछताछ शुरू की है।
यह खबर भी पढ़ें: गजब! एयरपोर्ट पर 54 यात्री बस में करते रहे इंतजार और बिना लिए बेंगलुरु से उड़ गई फ्लाइट
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था। रविवार को इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।
Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप