बड़ी राहत मिली जेल में बंद मनीष सिसोदिया को, बीमार पत्नी से बांट पाएंगे दुख

शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। पत्नी से होगी बातचीत।
नई दिल्ली। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, उन्हें पत्नी से एक घंटे बातचीत की इजाजत मिल गई है। पत्नी के बीमार होने का हवाला दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से कहा है कि जेल मैन्युल के मुताबिक सिसोदिया की पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कराई जाए। यह बातचीत एक घंटे तक हो सकती है।
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दिल्ली हाई कोर्ट नेतिहाड़ जेल अधीक्षक को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी बीमार पत्नी के बीच हर दूसरे दिन एक घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर फैसला होने तक यह निर्देश लागू रहेगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अदालत जल्द से जल्द याचिकाओं पर फैसला करने का प्रयास करेगी।
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जस्टिस शर्मा ने कहा, 'इस बीच, याचिकाओं पर फैसला होने तक जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता (सिसोदिया) की अपनी पत्नी के साथ हर दूसरे दिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच नियमानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनिश्चित करें।' सीबीआई ने कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं और उन्हें हाल ही में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। सिसोदिया पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगते रहे हैं।
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