मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
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सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।
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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सिसोदिया के शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
जिरह के दौरान, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया का कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Former Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia to move to Supreme Court against Delhi High Court's decision on bail
— ANI (@ANI) May 30, 2023
Delhi HC rejected his bail plea in the CBI case alleging corruption in the implementation of previous liquor policy in national capital. https://t.co/GsYNTJfxzQ
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सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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