फिलहाल नहीं होगा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे

सुप्रीम कोर्ट में वैज्ञानिक सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा
नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगले आदेश तक सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे। हमें इस मामले में बेहद सावधानी से डील करना होगा। मस्जिद पक्ष ने कहा कि हमें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के 'शिवलिंग' की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वानथन की बेंच ने सुनवाई की।
यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के 12 मई के साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट के जरिए हिंन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो उसके पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था।
यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'
हाईकोर्ट ने 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे हो, यह डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था। कोर्ट में ASI ने कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है।
Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप