Supreme Court: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को अवैध खनन केस में मिली बड़ी राहत, ट्वीट कर बोले- सत्यमेव जयते!

सीएम सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
 
Supreme Court: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को अवैध खनन केस में मिली बड़ी राहत, ट्वीट कर बोले- सत्यमेव जयते!

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई फैसले को रद्द कर दिया है। सीएम सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब कोर्ट के इस फैसले पर हेमंत सोरेन की भी प्रतिक्रिया आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते!

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इस मामले में CJI यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी। फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनाया। दरअसल, सीएम सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था।

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आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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ED की दलील को SC ने कर दिया था खारिज 
अगस्त में हुई सुनवाई में झारखंड वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में दाखिल PIL की मेंटेनेबिल्टी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि PIL डराने के लिए दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। वहीं ED के वकील ने कहा था कि खनन मामले में उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर याचिका सुनवाई पर जारी रखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ED की दलील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर ED के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, तो वो खुद इसकी जांच कर सकती है। वह PIL की आड़ में जांच के लिए कोर्ट का आदेश क्यों चाहती है? इसके बाद कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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