नर्सिंग ऑफिसरों को गलत अधिशेष दर्शाकर जिले से बाहर ट्रांसफर करने के आदेश पर रेट ने लगाई रोक

 
rajasthan news

झुंझुनूं। जिले के दो नर्सिंग ऑफिसरों को को नियम विरूद्ध अधिशेष दर्शाकर ट्रांसफर करने के मामलें से जुड़ी दो अलग अलग अपीलों की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने सुनवाई कर इन दोनों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव, निदेशक एवं सीएमएचओ झुंझुनूं सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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बीडीके अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर संजेश कुमार एवं सीएचसी उदयपुरवाटी में सरिता कुमारी के मामलें में अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि दोनों प्रार्थीगण में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पद पर कार्यरत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने  संजेश कुमार का 29 सितंबर को आदेश जारी कर लालसोट दौसा में और सरिता कुमारी का 3 अगस्त को जारी आदेश में सीएचसी ओसिंया जोधपुर में स्थानांतरण कर दिया है। 

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अधिवक्ता कलवानिया ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि प्रार्थी वह अपने रिक्त पद पर कार्यरत है और वह अधिशेष भी नही है। इसके बावजूद निदेशक ने विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना कर दोनों नर्सिंग कर्मियों का दूरस्थ जिले में ट्रांसफ़र किया है। जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है लिहाजा ट्रांसफ़र आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर अधिकरण की बैंच ने दोनों प्रार्थीगण के ट्रासंफर आदेश पर रोक लगाकर राहत दी है।

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