सात स्कूल व्याख्याताओं के ट्रासंफर आदेश पर रेट ने लगाई रोक

जयपुर। सात स्कूल व्याख्याताओं के स्थानांतरण से जुड़ी सात अलग अलग अपीलों की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, (रेट) ने सुनवाई कर इनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
प्रार्थीगण के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी यशोदा शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर जयपुर में व्याख्याता इतिहास के पद पर, भींवाराम सौंदलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीलों की ढाणी सीकर, रामसिंह यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायथल जयपुर में व्याख्याता सुरेश यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलपुरा में व्याख्याता भूगोल सुभाष कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावर नगर श्रीमाधोपुर व्याख्याता अंग्रेजी महेंद्र कुमार कुमावत व्याख्याता रसायन विज्ञान एवं अनिल कुमार चुरू में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जयपुर ने अलग अलग आदेश जारी कर इनके नियम विरूद्ध ट्रांसफर कर दिए। अधिवक्ता कलवानिया ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि विभाग ने प्रार्थीगण का स्थानांतरण राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अन्य दूसरे कार्मिक को एडजस्ट करने की मंशा से बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किए किया गया है। उक्त सभी के स्थानांतरण आदेश नियमों के विपरीत है।
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इस पर प्रार्थी स्कूल व्याख्याताओ ने नियम विरूद्ध आदेश होने के कारणअधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी और ट्रासंफर आदेश पर रोक लगाकर वर्तमान स्कूल में ही निरन्तर कार्य करने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी। इस पर रेट की बैंच ने नियम विरुद्ध किए स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर सभी सात स्कूल व्याख्याताओं को राहत दी है।
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