अब ट्रेन में एक टिकट पर इससे ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा भारी, लगेगा इतना जुर्माना

 
indian railways

दिवाली और छठ पूजा का समय है और घर जाने के लिए लोगों ने पहले ही ट्रेन के टिकट बुक कर लिए हैं।

 

नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा का समय है और घर जाने के लिए लोगों ने पहले ही ट्रेन के टिकट बुक कर लिए हैं। जब कोई अपने घर जाता है जाहिर है वह त्योहार के समय सामान भी लेकर जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामन लेकर जा सकता है। हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता है। अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका सामने निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है मतलब आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस क्लास में कितना सामन लेकर जा सकते हैं। 

ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं। यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं। आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं। 

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

रेलवे के नियमों के अनुसार स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है। वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है। फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है।  फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। 

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना होता है। यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है। अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप

"जयपुर में निवेश का अच्छा मौका, जमीन में निवेश के लिए"

JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स JAIPUR, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

From around the web