Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की सशर्त जमानत, जानें पूरा मामला...

कोर्ट ने आशीष को उसका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है।
Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की सशर्त जमानत, जानें पूरा मामला...

नई दिल्ली। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते यानी 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। 7 दिन के भीतर आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा। इस अवधि के दौरान वह जहां रहेगा, उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी गवाह को धमकाया तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। 

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वहीं, आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ ने 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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इसके अलावा, कोर्ट ने आशीष को उसका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। आशीष को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान हर हाल में पेश होना पड़ेगा। पेश न होने पर भी जमानत रद्द कर दी जाएगी। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 किसानें को भी जमानत दे दी है, जिन पर आशीष मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। वही, लखीमपुर हिंसा को लेकर आशीष की जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान यूपी सरकार ने जमानत देने का विरोध किया था। 

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सरकार की ओर से पेश AAG गरिमा प्रसाद ने कहा था कि ये एक जघन्य अपराध है। ऐसे मामले में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इससे पहले, 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि हम किसी विचाराधीन कैदी को कब तक जेल में रख सकते हैं? साथ ही कहा था कि आप ट्रायल का कुछ समय बताइए कि कब तक केस का नतीजा आ जाएगा।

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