Delhi Kanjhawala case: कंझावला केस में आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, FIR में धारा 302 जोड़ी गई, जानिए पूरा मामला...

जज ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जाएगा। 
Delhi Kanjhawala case: कंझावला केस में आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, FIR में धारा 302 जोड़ी गई, जानिए पूरा मामला...

नई दिल्ली। दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में अब हत्या का मुकदमा चलेगा। इसमें एक युवती की मौत हो गई थी। मंगलवार को पुलिस ने FIR में धारा 302 भी जोड़ दी। इस मामले में 5 मुख्य आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में हैं, जबकि दो को जमानत मिल चुकी है। आज ही लोकल कोर्ट ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत दी है। 

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आशुतोष ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि अंजलि को कार में खींचने की घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। घटना के दौरान वह कार में नहीं था। वहीं, इस दलील को मानते हुए एडिशनल सेशंस जज सुशील बाला डागर ने 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर उसे जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि इस केस में आशुतोष का रोल तब शुरू हुआ जब घटना हो चुकी थी। जज ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जाएगा। जांच में सहयोग देगा और फोन हर समय चालू रखेगा।

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इस केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें से एक आरोपी अंकुश खन्ना को 7 जनवरी को जमानत दे दी गई थी। उसने इस केस में अपने भाई को बचाने की साजिश रची थी और बाकी आरोपियों को छुपाने की भी कोशिश की थी। कोर्ट ने 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उसे जमानत देते हुए कहा कि जांच में जरूरत पड़ने पर आना होगा। अंकुश खन्ना ने 6 जनवरी को सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर किया था। उसने अपने बयान में पुलिस से झूठ बोला था। अंकुश ने कहा था कि हादसे के वक्त कार उसका भाई अमित खन्ना नहीं, बल्कि दीपक चला रहा था। हालांकि बाद में पुलिस जांच में पता चला कि अमित ही गाड़ी चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

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आपको बता दे, कंझावला इलाके में 31 दिसंबर की देर रात करीब 1.30 बजे कार सवार चार लोगों ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त बैठी थी। दोस्त वहीं गिर गई जबकि अंजलि कार के नीचे फंस गई। आरोपियों ने उसे 12 किमी तक घसीटा था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कार आशुतोष की थी।

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