Bihar Municipal Election 2022: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर लगाई रोक

पटना। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नए सिरे से चुनाव की प्लानिंंग की जाए। बता दें, नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आज यानी 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेके बाद फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षित सीटों को सामान्य में बदल कर चुनाव कराये जाए। इसके लिए यदि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने आज अपना फैसला दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सही रूप से पालन नहीं हुआ है। इस फैसले के साथ ही बिहार में 10 अक्टूबर को होने वाला चुनाव फिलहाल टल गया है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। तब तक स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में तीन जांच की अर्हता निर्धारित की थी। जिसमें पहला ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकडे जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का था। दूसरा आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना था। वहीं तीसरा एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा को नहीं पार करें इसको सुनिश्चित करना था। याचिकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इन्ही निर्देशों का पालन बिहार नगर निकाय चुनाव में नहीं किए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर आज फैसला आया है।
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