Nirav Modi को बड़ा झटका! प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज, जानिए पूरा मामला...

नई दिल्ली। भारत प्रत्यर्पण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी। अपनी अपील में नीरव ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी।
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इससे पहले लंदन हाईकोर्ट के जज ने माना था कि नीरव ने अपनी अपील में जिन बातों का जिक्र किया है वो सभी गैर जरूरी हैं। कोर्ट ने माना था कि उसको भारत भेजने में उसके आत्महत्या किए जाने का कोई जोखिम नहीं है। कोर्ट ने उसकी अपील में कही गई उन बातों को भी खारिज कर दिया था कि उसको भारत भेजना अन्यायपूर्ण होगा। कोर्ट का कहना था कि बेहतर है कि उसको कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भारत भेज दिया जाना चाहिए। बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का प्रमुख अभियुक्त है और उस पर 2 अरब डालर के बैंक घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।
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तो वहीं, एक ब्रिटिश लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, यह कहना मुश्किल है कि उसे भारत के हवाले कब तक किया जाएगा, क्योंकि वो अमीर है और वकीलों के जरिए मामला लटकाने की पूरी कोशिश करेगा। अब यह लड़ाई लीगल से ज्यादा डिप्लोमैसी की है।
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