Anjali accident case: अंजलि एक्सीडेंट केस में आरोपियों पर लगाई जाएगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय के सख्त एक्शन के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। आपको बता दे, 31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे कंझावला इलाके में अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था।
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पुलिस के मुताबिक अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले। अंजलि कार के नीचे फंसी रही। उसे 12 किमी तक घसीटा गया। पहले 4 किमी घसीटने की बात सामने आई थी। बाद में यह भी खुलासा हुआ कि अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी और उसे मामूली चोटें आईं, लेकिन हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी।
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वहीं, निधि को आगरा में गांजा तस्करी में GRP ने पकड़ा था। दिल्ली हादसे की जानकारी मिलते ही GRP ने अपने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन पर निधि को पकड़ा गया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। इस बात का खुलासा निधि को लेकर आगरा में उसके वकील ने किया है। वकील मो. आसिफ आजाद ने बताया कि निधि पिछले 8 महीने से गांजा तस्करी के केस में कोर्ट में पेश नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, निधि ने वकील से संपर्क भी नहीं किया।
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