Air India Peeing Case: फ्लाइट में पेशाब कांड में एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड, जानें पूरा मामला...

इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है। 
Air India Peeing Case: फ्लाइट में पेशाब कांड में एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड, जानें पूरा मामला...

नई दिल्ली। एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है। दरअसल, इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के इस एयरलाइन की फ्लाइट में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था।

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आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइन के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अक्षत ने कहा कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत हैं। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट हैं। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की।

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वहीं, आरोपी शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा भी बेटे पर लगे आरोपों पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे पर लगाए गए सभी आरोप फर्जी हैं। पीड़ित ने मुआवजा मांगा था, हमने वो भी दे दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। शायद महिला की मांग कुछ और रही होगी जो पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए वह नाराज है। मुमकिन है कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। आरोपी के पिता ने कहा कि शंकर थका हुआ था। वह दो दिनों से सोया नहीं था। फ्लाइट में उसे ड्रिंक दी गई थी, जिसे पीकर वह सो गया। जब वह जागा तो एयरलाइन स्टाफ ने उससे पूछताछ की। मेरा बेटा सभ्य है और ऐसा कुछ नहीं कर सकता।

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