Aadhaar Update: सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव, दस्तावेजों को अपडेट करना होगा 10 साल पूरा होने पर

नई दिल्ली। सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659
10 साल पूरे होने पर करना होगा अपडेट
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। आधार में अपडेट को लेकर आधार के नियमों में बदलाव किया गया है।
यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा
आनलाइन भी कर सकते हैं अपडेट
मालूम हो कि इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है तो वह आधार में पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों के साथ अपडेट कराएं। UIDAI ने आधार में अपडेट को आसान बनाने के लिए नए सुविधा को डेवलप किया है। इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और इसके ऐप के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।
यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
पिछले साल हुए थे 16 करोड़ अपडेट
UIDAI ने अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं। UIDAI के इस कदम से कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि पिछले साल आधार में विभिन्न प्रकार के लगभग 16 करोड़ अपडेट हुए।
Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप