100 करोड़ रुपये दो या कुर्की होगी, कोर्ट से SpiceJet को लगा झटका

 
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एकल न्यायाधीश ने 31 जुलाई को मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज के पक्ष में 20 जुलाई, 2018 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा था। अजय सिंह ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पाइसजेट एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वह 10 सितंबर तक मारन परिवार को ₹100 करोड़ का भुगतान करे अन्यथा संपत्ति की कुर्की शुरू हो जाएगी। इस रकम के भुगतान नहीं करने की स्थिति में एयरलाइन के प्रमोटर अजय सिंह पर भी शिकंजा कस सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला स्पाइसजेट के लिए बड़ा झटका है।

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इससे पहले स्पाइसजेट और एयरलाइन के प्रमोटर अजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मीडिया क्षेत्र के दिग्गज कलानिधि मारन को ब्याज समेत 579 करोड़ रुपये लौटाने के मध्यस्थता आदेश को बरकरार रखा गया है। ये अपीलें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश की गईं। 

एकल न्यायाधीश ने 31 जुलाई को मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज के पक्ष में 20 जुलाई, 2018 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा था। अजय सिंह ने इस मध्यस्थता आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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शेयर का भाव
इस बीच, स्पाइसजेट एयरलाइन के शेयर की बात करें तो इसका भाव 31.46 रुपये पर है। इस शेयर में 0.66% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 23 मई 2023 को शेयर की कीमत 22.65 रुपये पर थी। यह 52 वीक लो है।

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