Online Shopping करते समय ठगी का शिकार हो जाएं, तो ऐसे करें शिकायत

 
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Online Shopping Tips : इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

नई दिल्ली। Online Shopping Tips : बदलते वक्त के साथ ही अब भारत में डिजिटलाइजेशन का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट आदि जैसी कई कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं।

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बता दें कि जहां यह कंपनियां लोगों के लिए शॉपिंग के सिस्टम को आसान बनाती हैं वहीं कई बार ग्राहकों को इसके कारण खराब शॉपिंग अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी के शिकार हो गए हैं और इसकी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इससे संबंधित नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है।

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भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग ने इस संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कस्टमर को यह अधिकार है कि अगर उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ी किसी चीज की शिकायत करनी है तो वह यह आसानी से यह काम कर सकता है।

नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ग्राहकों की किसी भी शिकायत का जवाब 48 घंटे के भीतर देना पड़ता है। ग्राहक की शिकायत मिलने के बाद कंपनी को एक महीने के अंदर उस शिकायत का निवारण करना भी अनिवार्य है।

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ग्राहक अपनी शिकायत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या वेबसाइट के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। अगर कंपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ग्राहक कंपनी के खिलाफ http://e-Daakhil.nic.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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