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October 24, 2026 5:31 pm

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी क्यों की?

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मुम्बई। मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों की हिरासत मांगते हुए न्यायालय को बताया कि, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर आर्थिक लाभ कमाने, अपना दबदबा कायम करने और लोगों में डर पैदा करने के मकसद से हमला किया था।

हालांकि, सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट और ऑडियो क्लिप में अनिल पंडित नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि टाइगर श्रॉफ को सलमान खान के करीब होने और गैंग की चेतावनी को नजरअंदाज करने के कारण निशाना बनाया गया था। पुलिस ने अदालत में इस दावे से अलग हमले की वजह बताई।

पुलिस के अनुसार, इस मामले का मकसद सलमान खान पर गोलीबारी, बाबा सिद्दीकी की हत्या और रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी जैसे मामलों में बताए गए उद्देश्यों से मिलता-जुलता है। पुलिस का कहना है कि ऐसे हमलों के जरिए डर का माहौल बनाकर जबरन वसूली की कोशिश की जाती है।

तीन आरोपी 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में मांगे गए

पुलिस ने शुक्रवार को जतिन पांचाल, समीर खत्री और अंकित खटक को अदालत में पेश किया। तीनों को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों की भूमिका, अनिल पंडित से उनके कथित संबंधों और हथियार की व्यवस्था कैसे की गई, इसकी जांच के लिए हिरासत मांगी।
पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने इससे पहले मुंबई में कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों के घरों की रेकी भी की थी। जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि हमले के बाद आरोपी विदेश भागने की योजना बना रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, तीन आरोपियों में से दो कथित तौर पर अनिल पंडित के संपर्क में थे। पंडित इस मामले में वांछित आरोपी है।

बचाव पक्ष ने पुलिस हिरासत का विरोध किया

आरोपियों के वकील अजिंक्य मिरगल ने पुलिस की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि जिस होटल के कमरे में आरोपियों ने कथित तौर पर गोली चलाने का अभ्यास किया था, वहां से पुलिस पहले ही सबूत बरामद कर चुकी है।

उन्होंने दलील दी कि आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करके जांच की जा सकती है और उन्हें पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

होटल में गोली गलती से चलने की भी जांच

पुलिस ने अदालत को बताया कि होटल में गोली चलाने के अभ्यास के दौरान कथित तौर पर मिसफायर की घटना हुई थी। पुलिस इस घटना की भी जांच करना चाहती है और आरोपियों से पूछताछ जरूरी है।
अदालत ने तीनों आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

Rajesh Bhagtani
Author: Rajesh Bhagtani

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