बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ अभिनेता ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए अदालत में चुनौती दी है। वहीं, अभिनेता के ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को रद्द करने के मामले में भी उनसे जवाब मांगा गया है। इस घटनाक्रम के बाद इमरान खान से जुड़ा मामला कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
इमरान खान का कहना है कि भारत छोड़ने से संबंधित नोटिस को कानूनी आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद अब अदालत की कार्यवाही और संबंधित अधिकारियों के पक्ष पर नजर रहेगी।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान को विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से 14 अक्टूबर को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के बाद हुई। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
नोटिस को बताया मनमाना और गैरकानूनी
इमरान खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना ही भारत छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया। उनका कहना है कि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होंने किस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया है और कथित उल्लंघन किस आधार पर माना गया है।
अभिनेता ने इस कार्रवाई को मनमाना और अनुचित बताते हुए अदालत से नोटिस पर रोक लगाने तथा उसे रद्द करने की मांग की है। याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का भी हवाला दिया गया है। हालांकि, इन दलीलों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।
OCI कार्ड रद्द करने को लेकर भी मांगा गया जवाब
इस मामले में इमरान खान के OCI यानी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड का मुद्दा भी अहम हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, FRRO ने उनके OCI पंजीकरण को रद्द किए जाने की संभावना को लेकर अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
इमरान खान की याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने उनके OCI कार्डधारक होने की स्थिति को उचित तरीके से ध्यान में नहीं रखा। अब इस मामले में उनके जवाब और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है। OCI कार्डधारक होना भारतीय नागरिकता के समान नहीं है, इसलिए इस मामले में नागरिकता और आव्रजन से जुड़े नियम महत्वपूर्ण होंगे।
अब हाईकोर्ट के फैसले पर नजर
इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इस नोटिस पर तत्काल रोक लगाने और इसे रद्द करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत के समक्ष मामला उठाए जाने की संभावना है।
फिलहाल, भारत छोड़ने के नोटिस की वैधता और OCI पंजीकरण को लेकर उठे सवालों पर अदालत का अंतिम फैसला सामने आना बाकी है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि अभिनेता को राहत मिलती है या अधिकारियों की कार्रवाई जारी रहती है। तब तक यह मामला कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।








