नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 57वीं GST काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में GST की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसले:-
- गिरफ्तारी की पावर खत्म – अब GST अधिकारियों के पास गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं रहेगा।
- अभियोजन सीमा बढ़ाई – आपराधिक कार्रवाई की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई।
- जुर्माना घटा – सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया।
- छोटे नोटिस बंद – 10,000 रुपये से कम की टैक्स डिमांड पर अब कोई नया नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। पुराने नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।
- रिफंड में तेजी – रिफंड आवेदन स्वीकार करने का समय 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया। ज्यादा रिफंड अब ऑटोमेटिक तरीके से जारी होंगे।
- ITC में विस्तार – कर्मचारियों के स्वास्थ्य व जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर और फैक्ट्री के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी।
- छोटे कारोबारियों को राहत – 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कुछ कारोबारियों को साल में सिर्फ एक रिटर्न भरने का विकल्प मिलेगा।
वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब GST रेट से जुड़े मुद्दे साल में सिर्फ एक बार उठाए जाएंगे और वे अप्रैल से लागू होंगे। आज की बैठक पूरी तरह प्रक्रिया सुधारों पर केंद्रित रही।
ये बदलाव ज्यादातर 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
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