राजस्थान के अलवर में एक महिला को रेप का झूठा आरोप लगाने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. महिला ने अपने ही भतीजे पर रेप का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में पाया गया कि दोनों के बीच छह महीनों में 832 बार फोन पर बात हुई थी और महिला खुद ही भतीजे को घर बुलाती थी.
सभी आरोप गलत पाए जाने पर अदालत ने POCSO एक्ट के तहत महिला को दोषी करार दिया. जज हिमाकनी गौर ने अपने फैसले में कहा कि चाची का दर्जा मां के समान होता है और महिला का कृत्य शर्मनाक है.
इस बीच, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक यूट्यूबर महिला को अपने यूट्यूब चैनल के असफल होने के बाद चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उसने अपने दोस्त के घर से 10 लाख रुपये से ज़्यादा के गहने चुराए थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर से उसे पकड़ा.






