अमेरिका में आयरलैंड के एक शख्स को इस वजह से 100 दिन की जेल हुई, क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर हो गया था. 35 साल का आयरिश शख्स वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत अमेरिका में था. ये वीजा अमेरिका में 90 दिन तक रहने की इजाजत देता है.
वह वेस्ट वर्जिनिया में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वापस नहीं जा पाया. उसे आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने हिरासत में लिया और उसे 100 दिन जेल में बिताने पड़े. इस मामले के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही किसी भारतीय के साथ होता तो उसे क्या सजा मिलती.
सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका जाने के लिए भारतीयों के पास वीजा के कितने विकल्प होते हैं. कुशल पेशवरों के लिए H-1B, L-1, O-1 जैसे वर्क वीजा होते हैं. EB-5 निवेश के जरिए अमेरिका जाने का रास्ता देता है. परिवार के सदस्यों के जरिए भी अमेरिका जाया जा सकता है. पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए F-1 और M-1 वीजा का विकल्प है. छोटी यात्राओं के लिए B-1/B-2 वीजा मिलता है.
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कौन सा वीजा कब तक वैध?
H-1B वीजा- ये कुशल पेशेवरों के लिए होता है. इसके लिए कम से कम बैचलर डिग्री या उसके बराबर की योग्यता चाहिए. इसके लिए अमेरिका में किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप जरूरी है. इस श्रेणी में आने वाले कुछ पेशों में टेक्नोलॉजी (सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट), इंजीनियरिंग (सिविल, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल), फाइनेंस और अकाउंटिंग, हेल्थकेयर (डॉक्टर, रिसर्चर), शिक्षा (प्रोफेसर, शिक्षक) शामिल हैं. ये 3 साल तक वैलिड होता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
L-1 वीजा- ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए है. इसके दो प्रकार हैं. L-1A (एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के लिए) और L-1B (विशेष ज्ञान वाले कर्मचारियों के लिए).
एल1 वीजा की वैधता अवधि एल1 वीजा के विशिष्ट प्रकार (एल1ए या एल1बी) और नए या मौजूदा ऑफिस के लिए होने पर निर्भर करती है. एल1ए (कार्यकारी और प्रबंधक) के लिए, शुरुआती वैधता 3 वर्ष (मौजूदा कार्यालय) या 1 वर्ष (नया कार्यालय) होती है, जिसे अधिकतम 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. एल1बी वीज़ा (विशेषज्ञ ज्ञान) प्रारंभिक वैधता 3 वर्ष (मौजूदा कार्यालय) या 1 वर्ष (नया कार्यालय) के लिए होती है, जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
O-1 वीजा- यह विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभा वालों, जैसे कि वैज्ञानिक, ओलंपिक एथलीट, संगीतकार, कलाकार, बिजनेस लीडर्स के लिए है. O-1 वीजा की प्रारंभिक वैधता तीन वर्ष तक होती है, लेकिन इसे एक-एक वर्ष की अवधि में बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति वीजा की आवश्यकताओं को पूरा करता रहे और अपनी असाधारण योग्यता वाले क्षेत्र में कार्यरत हो.
EB-5 वीजा- निवेश के जरिए ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता है. इसके लिए कम से कम 1,050,000 डॉलर (या कुछ क्षेत्रों में 800,000 डॉलर) का निवेश करना होता है. साथ ही कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों के लिए पूर्णकालिक नौकरियों का सृजन या संरक्षण करना होता है. ये वीजा शुरू में दो साल के लिए सशर्त स्थायी निवास प्रदान करता है, जिसे कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद स्थायी निवास तक बढ़ाया जा सकता है.
फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा- अमेरिकी नागरिकों या ग्रीन कार्ड धारकों के करीबी रिश्तेदार भी फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जीवनसाथी, माता-पिता और 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए IR-1 से IR-5 वीजा हैं. अन्य रिश्तेदारों के लिए F1, F2A, F2B, F3, F4 वीजा हैं.
F-1 और M-1 वीजा- F-1 वीजा पढ़ाई के लिए है तो M-1 वीजा वोकेशल ट्रेनिंग के लिए है. छात्र के शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि के लिए वैध होता है.
छोटी यात्राओं के लिए B-1/B-2 वीजा है. B-1 बिजनेस के लिए और B-2 पर्यटन, परिवार से मिलने या इलाज के लिए है. इसे 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जिसमें हर बार अधिकतम 6 माह तक रहने की अनुमति होती है.
क्या मिलती है सजा?
वीजा की अवधि से एक दिन भी ज़्यादा समय तक रुकने पर भारतीय नागरिकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इनमें निर्वासन, अमेरिका से आजीवन प्रतिबंध और आपराधिक आरोपों की संभावना शामिल है. विशेष रूप से ज़्यादा समय तक रुकने पर तत्काल निर्वासन, भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध और जुर्माना या कारावास जैसी संभावित सज़ाएं हो सकती हैं.
भविष्य में अध्ययन, कार्य या पारिवारिक मुलाकातों सहित किसी भी उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा पर स्थायी या दीर्घकालिक प्रतिबंध लग भी सकता है. जुर्माना लगाया जा सकता है और अधिक समय तक रुकने के साथ राशि बढ़ सकती है. कुछ मामलों में यह राशि 998 डॉलर प्रतिदिन तक पहुंच सकती है.
कुछ स्थितियों में निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकना अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जिसमें कारावास भी हो सकता है. कुछ मामलों में निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकने पर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जा सकता है, जिससे देश में दोबारा प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है.
