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September 24, 2025 12:30 pm

ITR Filing: जानें सारे नियम…….’नौकरी के अलावा कहीं और से हो रही इनकम तो ऐसे भरना है ITR

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ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन लोगों की इनकम का सोर्स सिर्फ एक है उनके लिए ITR भरना सरल होता है, लेकिन जिनकी इनकम कई सोर्स से आती है उनके लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है. जैसे-जैसे ITR दाखिल करने की विंडो खुल चुकी है, वैसे ही यह समझना जरूरी है कि जिनकी इनकम कई सोर्स से आती है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए जानते हैं.

जरूरी डॉक्यूमेंट

आईटीआर दाखिल करने से पहले सारे डॉक्यमेंट जमा कर लें. इनमें सैलरी स्लिप, रेंट अग्रीमेंट की कॉपी, निवेश की रसीदें और फॉर्म 26AS शामिल हैं. फॉर्म 26AS खास तौर पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) से संबंधित दावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

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सही फॉर्म चुनें

दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद अगला कदम है, सही ITR फॉर्म चुनना. यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल सर्विस से आती है, तो ITR-3 और ITR-4 फॉर्म उपयुक्त होंगे. ITR-4 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो अनुमानित इनकम योजना (Presumptive Taxation) के तहत फाइल करते हैं.

कितना टैक्स बन रहा है

हर सोर्स से प्राप्त इनकम को जोड़कर कुल टैक्सेबल इनकम निकाल लें. ध्यान दें कि हर प्रकार की इनकम पर अलग-अलग टैक्स नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए पूरा कैलकुलेशन सावधानी से करें.

रिबेट और डिडक्शन

जो भी टैक्स डिडक्शन और रिबेट उपलब्ध हैं, उनका पूरा फायदे उठाएं. आप किस टैक्स रिजीम पुरानी या नई के तहत आते हैं, यह तय करेगा कि किन छूट का फायदा मिलेगा.

ITR फाइलिंग की तारीख

इस हफ्ते की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, ताकि टैक्सपेयर्स को सुविधा के साथ फाइलिंग का मौका मिल सके.

ITR से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट
  • व्यक्तिगत और गैर-ऑडिट मामलों के लिए 15 सितंबर 2025
  • बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट के ऑडिट मामलों में 31 अक्टूबर 2025
  • ट्रांसफर प्राइसिंग (फॉर्म 3CEB) वाले मामलों में 30 नवंबर 2025
  • बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025

ध्यान रहे, यदि डेडलाइम में आप ITR नहीं भरते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है. वहीं आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में जेल तक हो सकती है.

Seema Reporter
Author: Seema Reporter

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