दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली में मकान बनवाने में कई बार पुलिस की दखलअंदाजी होती है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पुलिस की दखलअंदाजी बंद होगी। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस की परमिशन नहीं चाहिए होगी। दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है।
शहरी विकास विभाग ने जारी किया सर्कुलर
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के अनुसार दिल्ली में डीएमसी एक्ट के सेक्शन 336 के तहत एमसीडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी काम रेगुलेट करती है। डीएमसी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत निर्माण करने वालों को लोकल बॉडी लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान जारी किया जाता है।
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ऐसे में कई बार किसी संदिग्ध गतिविधि को लेकर लोकल बॉडी ऑफिसर पुलिस से जांच रिपोर्ट की मांग करते हैं। इसके अलावा पुलिस का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई भी लेना-देना नहीं है। इसलिए दिल्ली में अब बिल्डिंग निर्माण के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस अपने सभी कर्मियों को बताएं कि लोगों में गलतफहमी ना हो और गलत इस्तेमाल न किया जाए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि एमसीडी या कोई गलती होने पर पुलिस उसकी मदद ना करें। पुलिस को एमसीडी की पूरी मदद करनी होगी।
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
दिल्ली में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। दरअसल पुलिस को लेकर ऐसी कई शिकायत थी कि घर बनवाने के दौरान पुलिस परेशान करती है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और घर बनवाने में पुलिस की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमसीडी घर बनवाने में सभी प्लान को अप्रूव करेगी। यदि एमसीडी को लगता है कि पुलिस की कहीं जरूरत है तो वह पुलिस की मदद ले सकती है। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
