Rajasthan Panchayat Election: जयपुर। हाईकोर्ट ने समयसीमा पूरी होने के बावजूद पंचायत चुनाव नहीं कराने, चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों, वार्ड पंचों को प्रशासक व प्रशासनिक कमेटी के सदस्य नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।
अधिसूचना को बताया पंचायती राज कानून के खिलाफ
याचिका में अधिसूचना को पंचायती राज कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता और न पंचायतों में किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक लगाया जा सकता।
एक और याचिका दायर
अलवर स्थित कठूमर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश की ओर से पंचायत चुनाव स्थगित करने को लेकर जनहित याचिका पेश की गई है।