जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर जेडीसी आनंदी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। वहीं आदेश की पालना करने की जिम्मेदारी जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी है। आयोग ने मामले की आगामी सुनवाई 18 दिसंबर तय की है।
मामले की सुनवाई के दौरान जेडीसी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर समय देने का आग्रह किया, लेकिन आयोग ने प्रार्थना पत्र खारिज कर जेडीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें तलब किया। प्रार्थना पत्र में कहा कि उपभोक्ता आयोग ने 10 नवंबर 2023 को परिवादी के मामले में जेडीए को निर्देश दिया था कि वह उसकी जमा कराई गई राशि 2,02613 रुपए व इस राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज राशि दे।
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वहीं परिवादी को हुई परेशानी के लिए 40 हजार रुपए अलग से दे, लेकिन विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवादी ने 25 जनवरी 2024 को उसे कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की। यह आयोग के आदेश की अवमानना करना है। इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए। आयोग ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जेडीसी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया।