दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत में केजरीवाल के पक्ष में सिसोदिया वाली दलील दी गई थी, जो नहीं चल पाई.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं. इसमें सेक्शन 45 का मामला भी शामिल है. पीएमएलए ने मई में अंतरिम आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद पीएमएलए में जून में नियमित जमानत दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी. हालांकि, इस दलील के बाद भी कोर्ट ने उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी.
दरअसल, ऐसी ही दलील सिसोदिया वाले मामले में भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और सिसोदिया को जमानत भी नहीं दी जा रही है. बुधवार को सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए. अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसके बाद SC ने मामले की अगली सुनवाई के 23 अगस्त की तारीख तय कर दी.
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सिसोदिया ने कोर्ट में क्या दी थी दलील
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई, 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था. इसके बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए. सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है. दिल्ली हाईकोर्ट से पहले, मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने, 30 अप्रैल को जमानत नहीं दी थी. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका इससे पहले भी कई बार खारिज हो चुकी थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं. सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता.