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December 22, 2024 4:10 pm

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1 सितंबर से देशभर में लागू होगा नया नियम: ब्लैकलिस्ट होंगे फर्जी टेलीमार्केटर…….’TRAI हुआ सख्त……’

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सरकार पिछले काफी समय से टेलिकॉम सेक्टर में अनचाही फेक काल्स को रोकने के लिए काम कर रही है। फेक और स्पैम कॉल्स पर स्टॉप लगाने के लिए कंपनी ने एआई फीचर भी पेश किया  लेकिन इससे भी ज्यादा मदद नहीं मिली। अब टेलिकॉम रेगुलेटर अथारिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नया नियम पेश किया है जो पूरे देश में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएंगे।

1 सितंबर से पूरे देश में फर्जी लिंक वाले मैसेज से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे किसी भी टेलीमार्केटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिनके द्वारा किसी भी टेलीकॉम यूजर को फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजे गए हैं। TRAI ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स Airtel, Jio, BSNL, Vi, MTNL समेत टेलीमार्केटर के साथ 8 अगस्त को एक मीटिंग की है, जिसमें मार्केटिंग वाले कॉल्स और मैसेज को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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TRAI ने दिया सख्त निर्देश
  1. यदि कोई एंटिटी स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो एंटिटी के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा काट दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यह जानकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) द्वारा अन्य सभी टीएसपी के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में, उस इकाई को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और उसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
  2. 1 सितंबर 2024 से, ऐसे किसी भी SMS को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें ऐसे स्पैम वाले URL/APK लिंक हैं, जो व्हाइटलिस्ट में शामिल न हों।
  3. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटिटी और टेलीमार्केटर चेन बाइंडिंग को इंप्लिमेंट करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है ताकि इस तरह के मैसेज फ्लो का पता लगाया जा सके।
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