राजस्थान में पानी चोरी के खिलाफ नए कानून के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई राजधानी जयपुर में एक होटल में रविवार को की गई. यहां के नामचीन होटल में पानी के सात अवैध कनेक्शन मिले. ये अवैध कनेक्शन बीसलपुर की मुख्य सप्लाई लाइन से लिए हुए थे. इस पर जलदाय विभाग ने होटल मालिक पर 14 लाख 480 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है.
जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पानी चोरी की इस बड़ी कार्रवाई का खुलासा जयपुर के खो नागोरिया इलाके में हुआ है. वहां के होटल सिटी पार्क में पानी के सात अवैध कनेक्शन सामने आए. वहीं स्विमिंग पूल में भी चोरी से बीसलपुर पेयजल की सप्लाई ली जा रही थी. होटल की सभी वाणिज्यिक गतिविधियां चोरी के पानी से ही संचालित हो रही थी. मामला सामने आने पर सभी अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं.
होटल मालिक अशफाक अहमद को नोटिस भेजा गया है
होटल सिटी पार्क को कुल 14,29,280 रुपये का नोटिस जारी किया गया है. इनमें 14 लाख 480 रुपये बतौर जुर्माना लगाया है. इसके अलावा 28700 रुपये की राशि चोरी के 7 कनेक्शन पर अन्य कार्यों को लेकर वसूली जाएगी. होटल सिटी पार्क के मालिक अशफाक अहमद को यह नोटिस भेजा गया है. होटल मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में आपराधिक गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
होटल के खिलाफ कोर्ट में भी परिवाद पेश किया जाएगा
यह एफआईआर खो नागोरिया पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है. यह मुकदमा धारा 303 (2) और 326 A में दर्ज हुआ है. प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा-3 में भी FIR दी गई है. अब RWSSC एक्ट के तहत कोर्ट में होटल के खिलाफ परिवाद पेश किया जाएगा. वहीं जलदाय विभाग प्रशासन होटल प्रबंधन को कोर्ट से भी दंडित करवाने का परिवाद देगा. PHED शासन सचिव डॉ. समित शर्मा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.