दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो जून को जेल जाना ही होगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली राहत की 21 दिन की समयसीमा रविवार को समाप्त हो रही है। उधर, ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल ने इस बीच जेल से बाहर बने रहने के कई असफल प्रयास किए। उन्होंने चिकित्सा जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दिया। शीर्ष अदालत ने चिकित्सा जांच कराने के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा।
आज का सीएम केजरीवाल का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार।
आगे लिखा कि आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा। उससे पहले दोपहर तीन बजे घर से निकलूंगा। पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा। वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा। वहां से पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा। वहां से फिर तिहाड़ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आगे लिखा कि आप सब लोग अपना ख्याल रखना। जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी। आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। जय हिन्द!
बीते दिन ट्रायल कोर्ट में हुई थी सुनवाई
ट्रायल कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने शनिवार को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए, 5 जून की तारीख दे दी। केजरीवाल के वकील ने जज से शनिवार को ही फैसला सुनाने की गुजारिश की, क्योंकि उन्हें रविवार को आत्मसमर्पण करना है। हालांकि अदालत जज ने उनकी अपील अनसुनी कर दी। जज ने कहा कि यह अंतरिम जमानत का आवेदन है, न कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत में विस्तार का, इसलिए हम 5 जून को ही फैसला सुनाएंगे। इस सबके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में नियमित जमानत की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी गई है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है।