जयपुर| जयपुर मेट्रो-प्रथम की सांगानेर एडीजे कोर्ट-11 ने सांगानेर थाना इलाके में 2016 में घर में घुसकर महिला शांति देवी की हत्या करने व जेवरात लूटने के आरोपी नागालैंड निवासी राहुल कुमार जैन को अपराध साबित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया।
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कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में फेल रहा है कि बरामद कैंची व चाकू से ही मृतका की हत्या की थी। एफएसएल में भी यह साबित नहीं हो पाया कि मृतका के कपड़ों पर लगा खून उसी का था। मामले से जुड़े अधिवक्ता अश्विनी मिश्रा व महावीर सुरेन्द्र जैन ने बताया कि मुख्य गवाह के बयानों में विरोधाभास था और मृतका के घर पर लगे जिस ताले को खोलकर देखने पर हादसे का पता चला उस ताले व चाबी को पुलिस ने बरामद नहीं किया। मुख्य गवाह कशिश जैन पहले गवाही में कहता है कि 9 नवंबर 2016 को दोपहर एक बजे उसने आरोपी राहुल को नानी के घर से हड़बड़ी में निकलते हुए देखा था।
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लेकिन बाद में क्रास एक्जामिन में
कहता है कि उसके मामा ने उसे दो
बजे हादसे की सूचना दी थी, इससे पहले वह वहां पर गया ही नहीं। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ हत्या व लूट का अपराध साबित करने में विफल रहा है।
मामले के अनुसार, सुनील कुमार जैन ने 9 नवंबर 2016 को सांगानेर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह यश होटल के पीछे अपने मम्मी-पापा व भईया-भाभी के साथ रहता है। उसके मम्मी-पापा ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। वह जब घर दो बजे आया तो ऊपरी मंजिल पर ताला लगा हुआ था। फोन करने पर मम्मी ने नहीं उठाया तो उसने भांजे को बुलाया। मम्मी के कराहने की आवाज सुनकर वे ताला तोड़कर कमरे में गए तो उनके गले व सीने पर धारदार हथियारों से हमला होना व उन्हें लहुलुहान हालत में पाया। वे मम्मी को अस्पताल ले गए तो उन्होंने बताया कि राहुल उसके घर पर आया था, और उस पर हमला कर अलमारी से जेवरात लूटकर ले गया है। बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या व लूटपाट सहित अन्य अपराध में चालान पेश किया