Arvind Kejriwal Arrested: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ दिल्ली के शराब नीति घोटाला (Delhi Excise Policy Case) मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया. उन्होंने दलील दी कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने से पहले ही कई बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे.
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दलील सुनते ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियुक्त किया. इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पहुंचे और याचिका पेश की. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी जो थोड़ी देर में बैठेगी. अरविंद केजरीवाल को गुरुवार शाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था इसके बाद उन्होंने देर रात सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कल शाम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने के लिए मना कर दिया था. कल दसवें समन के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें 9 समन भेज चुका था, लेकिन एक भी बार वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांगी थी कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी न हो, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका रिजेक्ट कर दी. कोर्ट ने कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी. इसके बाद 2 घंटे ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है और बेल मिलना भी बेहद मुश्किल है. इस वजह से चर्चा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम के पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और की ताजपोशी होगी. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के सवाल लोगों के मन में हैं.